सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं राज्य सरकारें भी स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं, ताकि उन लोगों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य में भी इन स्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया है, जिसमें हर हिमाचल प्रदेश निवासी परिवार को एक साल में 5 लाख रुपये तक के मेडिकल खर्च पर कवरेज मिलती है। यह बीमा योजना लगभग 1800 प्रोसीजर कवर करती है, जिसमें डे-केयर प्रोसीजर भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के जो अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के नेटवर्क में आते हैं, वे हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना से भी जुड़े हैं और वहां जाकर बीमित व्यक्ति कैशलेस हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी के रूप में बीमारी का इलाज करवा सकता है।

इस लेख के माध्यम से हम आपको हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हम आपको इस बीमा योजना के लाभ, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में बताएंगे -

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  1. हिमकेयर योजना क्या है - What is HIMCARE in Hindi
  2. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना के क्या लाभ हैं - What are the benefits of Himachal Health Care Scheme in Hindi
  3. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना में कितना प्रीमियम भरना पड़ता है - How much premium has to be paid in HIMCARE in Hindi
  4. हिमकेयर योजना की पात्रता के क्या मापदंड हैं - What is the eligibility criteria of HIMCARE scheme in Hindi
  5. हिमकेयर योजना के नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से हैं - What are the documents required to enroll in HIMCARE in Hindi
  6. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए नामांकन कैसे करें - How to enroll for Himachal Pradesh Health Insurance Scheme in Hindi

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना को हिमकेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष बीमा योजना है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थायी निवासियों को फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करती है। इसे 1 जनवरी 2019 को शुरू किया गया था, जिसमें बीमित व्यक्ति व उसके परिवारजनों को मेडिकल खर्च पर 5 लाख रुपये तक की कवरेज मिल जाती है। इस योजना का लाभ एक परिवार के 5 सदस्य उठा सकते हैं। हालांकि, यदि परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं तो शेष को अलग से नामांकित किया जाता है।

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हिमकेयर योजना को मुख्य रूप से उन लोगों तक स्वास्थ्य बीमा लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था, जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना से मिलने वाले मुख्य लाभों में निम्न शामिल हैं -

  • हर बीमित परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये तक की कवरेज का प्रावधान, जिसमें अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं
  • इसमें डे-केयर प्रोसीजर समेत लगभग 1800 ट्रीटमेंट प्रोसीजरों को कवर किया जाता है।
  • इस स्कीम के तहत बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार, पंजीकृत रेहड़ी-पटरी विक्रेता और मनरेगा कार्यकर्ता आदि को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है।
  • प्रदेश के सभी पंजीकृत अस्पतालों में (नेटवर्क हॉस्पिटल) बीमित व्यक्ति कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, आपको को-पेमेंट के रूप में कुछ राशि का भुगतान करना पड़ सकता है, जो आपकी श्रेणी पर निर्भर करता है।
  • परिवार के सभी सदस्य इस योजना में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए कोई भी उम्र सीमा निश्चित नहीं की गई है।

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हिमकेयर योजना से बीमित व्यक्तियों द्वारा भरी गई प्रीमियम राशि अलग-अलग है, जो उनकी आर्धिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। नीचे चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि किस वर्ग के व्यक्ति को कितना प्रीमियम देना होगा -

श्रेणी वर्ग प्रीमियम राशि
1 बीपीएल (जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी नहीं हैं) कोई प्रीमियम नहीं
रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर
मनरेगा कर्मचारी (जिसने पिछले या चालू वर्ष में मनरेगा के तहत 50 दिन या उससे अधिक समय तक काम किया हो)
2 एकल नारी प्रतिवर्ष 365 रुपये
विकलांग (जिसका शरीर 40% से अधिक प्रभावित हो)
वरिष्ठ नागरिक (जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो)
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका
आशा कार्यकर्ता
मिड-डे मील कार्यकर्ता
दैनिक मजदूर
संविदा कर्मचारी
3 जो लाभार्थी श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं प्रतिवर्ष 1000 रुपये
सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी नहीं हैं (या उनके आश्रित)
     

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जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि यह हिमाचल सरकार द्वारा चलाई गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसलिए इस बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। यदि व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी है, तो वह हिमकेयर योजना का पात्र नहीं हो सकता है। इसके साथ-साथ व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता सूची निम्न दी गई है -

  • गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार
  • रजिस्टर्ड रेहड़ी-पटरी लगाने वाले
  • एकल नारी
  • विकलांग (जिनका शरीर 40% से अधिक विकलांगता से प्रभावित हो)
  • 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका
  • आशा कार्यकर्ता
  • मिड-डे मील कार्यकर्ता
  • संविदा कर्मचारी
  • मजदूर
  • हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के कर्मचारी

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हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई कई हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम “हिमकेयर योजना” में आवेदन करने के लिए मुख्य रूप से आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल फोन नंबर और अलग-अलग वर्ग के अनुसार भिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। नीचे चार्ट की मदद से बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण कराने के लिए किस वर्ग के व्यक्ति को कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है -

वर्ग आवश्यक दस्तावेज
बीपीएल पिछले एक महीने के भीतर के बीपीएल सर्टिफिकेट की एक कॉपी, जिसे पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया गया हो
रजिस्टर्ड रेहड़ी-पटरी लगाने वाले पिछले एक महीने के भीतर कार्यकारी अधिकारी, एमसी/एनपी/एनएसी द्वारा प्रमाणित पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
मनरेगा कर्मचारी मनरेगा जॉब कार्ड और ऑनलाइन एमआईएस रिपोर्ट जिसमें पिछले या चालू वर्ष में मनरेगा के तहत 50 दिन तक काम किया हुआ दर्शाया गया हो और साथ ही इसे पंचायत सचिव/बीडीओ द्वारा प्रमाणित (Duly attested) किया गया हो
एकल नारी संबंधित क्षेत्र के चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिस (सीडीपीओ) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें विधवा/तलाकशुदा/कानूनी रूप से अलग/अविवाहित 40 वर्ष से अधिक शामिल हों
विकलांग (जिसका शरीर 40 फीसद से अधिक प्रभावित हो) विकलांगता प्रमाण पत्र (जिसमें स्थायी विकलांगता दर्शाई गई हो)
70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक कोई भी वैध आयु प्रमाण पत्र
आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका संबंधित क्षेत्र के बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी से प्रमाण पत्र
आशा कार्यकर्ता संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) से प्रमाण पत्र
मिड-डे मील कार्यकर्ता संबंधित क्षेत्र के प्रखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (एलिमेंटरी एजुकेशन ऑफिसर) से प्रमाण पत्र
संविदा कर्मचारी संबंधित डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट
दैनिक मजदूर संबंधित डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट
पार्ट टाइम वर्कर संबंधित डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट
   

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आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यदि आप हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। हिमकेयर योजना के लिए ऑनलाइन नामांकन करने के तरीके को नीचे बताया गया है -

  • सबसे पहले आपको www.hpsbys.in वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा।
  • इसके बाद आपको वेबसाइट पर बताए गए निर्देशों के अनुसार क्लिक करना है और अपनी सारी जानकारी (जैसे आधार व अन्य प्रणाम पत्र आदि) देनी होगी।
  • इसके अलावा आप लोक मित्र केंद्र (LMK)/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी हिमकेयर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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